लुधियानाः 2017 में फैक्टरी मालिक की हत्या के मामले में एडिशनल सेशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने 15 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। देर रात कड़ी सुरक्षा में आरोपियों का सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। अदालत ने सभी दोषियों को 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरने का अभी आदेश दिया है। अदालत ने साहबज़ादा फतेह सिंह नगर के इंद्रजीत सिंह उर्फ भाऊ उर्फ विक्की, कोट मंगल निवासी मनु गर्ग उर्फ मनु, विशाल शर्मा, गांव लोहारा निवासी दलबीर सिंह उर्फ काका, हरचरण सिंह नगर निवासी गुरमीत सिंह उर्फ चीमा, दीपक राणा, गुरु अंगद देव निवासी अशोक कुमार उर्फ अशोक समेत 8 अन्य लोगों को डाबा निवासी गुरपाल सिंह की हत्या के दोष में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को सजा भी देर शाम को सुनाई।
अभियोजन ने अदालत को बताया कि यह मामला डाबा निवासी परमिंदर सिंह की शिकायत पर पुलिस थाना डाबा में दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि 3 अक्टूबर 2017 को रात करीब 10 बजे वह अपनी गुरपाल नगर स्थित फैक्ट्री में अपने भाई गुरचरण सिंह, छोटे भाई गुरपाल सिंह, दोस्त बिट्टू कुमार, हरप्रीत सिंह और कमलजीत सिंह के साथ बैठा था। इतने में दोषी अशोक कुमार उक्त सभी दोषियों और 30-40 अन्य लोगों समेत जबरदस्ती उसकी फैक्ट्री में लेकर घुस आया।
दोषी ने आते ही तलवार से उसके भाई हरप्रीत सिंह पर हमला कर दिया। उक्त सभी दोषियों ने हाथ में पकड़े अपने हथियारों से शिकायतकर्ता और वहां मौजूद उसके भाइयों और साथियों पर हमला कर दिया| दोषी अशोक कुमार ने उसके भाई गुरपाल सिंह पर हथोड़े से वार किया जिससे उसका भाई लहू-लुहान होकर वहां गिर पड़ा। सभी दोषियों ने मारपीट करने के बाद फैक्ट्री में तोड़फोड़ की और मौके से फरार हो गए। बाद में लोगों ने शिकायतकर्ता और उसके भाइयों को अस्पताल पहुंचाया। जहां उसके भाई गुरपाल सिंह ने दम तोड़ दिया।