लुधियाना : नशा तस्करी के केस में गिरफ्तार एक महिला, उसके पति और उनके एक अन्य साथी को कोर्ट ने 12-12 साल कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी को डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी ठोका है। फिलहाल मामले में 2 अन्य महिला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कोर्ट ने उनको भगोड़ा करार दिया है। सजा पाने वालों में राजकुमार उर्फ राजू, अरुण कुमार उर्फ अणू और उसकी पत्नी हरजोत कौर है। कोर्ट की ओर से भगोड़ा करार दिए गए फरार आरोपियों में पूजा कुंदन और अंजलि का नाम है। STF के लुधियाना रेंज अधिकारियों के मुताबिक जून 2020 को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों से 3 किलो 200 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, चार मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस और 60 हजार रुपए ड्रग मनी बरामद की गई थी। पुलिस ने मौके से ही आरोपी राजकुमार उर्फ राजू, उसकी पत्नी अंजलि और अरुण कुमार उर्फ अनु को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बाद में उनके दो अन्य साथी पूजा कुंदन और हरप्रीत कौर को भी केस में नामजद किया था। जून 2020 में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस केस में आरोपी पूजा कुंदन कोर्ट से लगातार गैर हाजिर रही थी। इस कारण अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने भगोड़ा करार कर दिया था। जबकि आरोपी अंजलि को कोर्ट ने नवंबर 2022 को भगोड़ा घोषित किया हुआ है।