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बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस 

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने बाबा रामदेव को दो सप्ताह के बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रामदेव के साथ-साथ पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण को भी तलब किया है। कोर्ट में हाजिर ना होने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कथित झूठे दावे वाले विज्ञापन को लेकर यह ऑर्डर सुनाया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को नोटिस जारी कर अदालत में बुलाया था। 27 फरवरी 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण और रामदेव से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था। इसके साथ ही भ्रामक विज्ञापन पर रोक भी लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के वकील मुकुल से पूछा कि आपने अभी तक जवाब क्यों दाखिल नहीं किया। अब आपके मुवक्किल को अदालत में पेश होने के लिए कहेंगे। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब हम रामदेव को भी पक्षकार बनाएंगे और दोनों को अदालत में पेश होने को कहेंगे। इसके साथ शीर्ष अदालत ने आयुष मंत्रालय को भी फटकार लगाई और पूछा कि एक दिन पहले जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने अदालत को बताया कि उन्हें जवाब के लिए व नए हलफनामे को लेकर और समय चाहिए। अदालत ने रामदेव को भी नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों न कोर्ट की अवमानना के तहत मुकदमा चलाया जाए।

बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों में अपने प्रोडक्ट्स के जरिए एलोपैथिक दवा जैसा प्रभाव का झूठा दावा किया जा रहा है। बता दें कि रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को अपने उत्पादों के बारे में किए गए दावे और उनके औषधीय प्रभाव का दावा करने वाले बयानों को लेकर इससे पहले (27 फरवरी 2024) को कड़ी फटकार लगाई थी।

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