चंडीगढ़ः पंजाब में 50 ग्रेनेड आने के बयान को लेकर कानूनी उलझनों में फंसे कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा को पिछली दिनी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाई थी। आज आदेशों का अंतिम दिन है। जिसके बाद आज प्रताप सिंह बाजवा दोबारा चंडीगढ़ हाईकोर्ट में पेश हो सकेत है। जहां इस मामले में नए आदेश आ सकते है। जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने बाजवा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि प्रताप बाजवा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते पंजाब पुलिस को जांच जारी रखने के भी निर्देश दिए थे। इस बीच विपक्ष के नेता को भी जांच में सहयोग करने को कहा गया है।