जालंधर, ENS: भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद से पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जॉइंट पुलिस कमिश्नर संदीप शर्मा और डीसीपी नरेश डोगरा सहित भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर की मुख्य इमारतों में आज दबिश दी गई। जिसमें एमबीडी मॉल, डाकखाना, टीवी सेंटर सहित अन्य इमारतें शामिल है। हालांकि जॉइंट कमिश्नर का कहना है कि उनके द्वारा यह रूटीन चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन इमारतों सहित कुछ अन्य इमारतों पर अभी जांच की जानी है।
पुलिस द्वारा इमारतों में खड़े संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान लोगों से अपील की जा रही है कि अगर उन्हें संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने लोगों से पैनिक ना होने की भी अपील की है। वहीं डीसीपी नरेश डोगरा ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जारी जंग को लेकर लोगों को सूचित रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही है अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
बता दें कि आज ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर , साइलेंस जोन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों, जहां लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का प्रयोग किया जा रहा हो, की सीमाओं पर आवाज की मात्रा को क्षेत्र के लिए निर्धारित मात्रा के अनुसार ही रखने के आदेश दिए गए हैं।
आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक (सार्वजनिक आपातकालीन मामलों को छोड़कर) मैरिज पैलेसों एवं होटलों में ढोल या भोंपू, कोई भी आवाज करने वाला उपकरण, एम्पलीफायर,डी.जे. आदि नहीं बजाएगा। इसी प्रकार, प्राइवेट साउंड सिस्टम का शोर स्तर निजी सीमा क्षेत्र के लिए निर्धारित शोर मानकों के 5 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होगा। आदेशों में कहा गया है कि म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि आवाज किसी भी समय वाहन के बाहर सुनाई न दे। यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया गया तो साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा। यह आदेश 05.07.2025 तक लागू रहेगा।