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शिक्षण संस्थानों के समीप तंबाकू उत्पाद बेचेने वालों पर पुलिस की पैनी नज़र

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ऊना/ सुशील पंडित : थाना हरोली के अंतर्गत आते शिक्षण संस्थानों के नज़दीक बिभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर पुलिस द्वारा पैनी नज़र रखी जा रही है | इस संबंध मे जानकारी देते हुए उपमंडल पुलिस अधिकारी हरोली अनिल पटियाल ने बताया कि तंबाकू प्रतिषेद अधिनियम के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे मे किसी भी दुकानदार द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना निषेदित है | उन्होने कहा कि स्कूल, कॉलेज के 100 मीटर दायरे में गुटखा, सिगरेट बेचने वालों की अब खेर नही होगी, ऐसे लोगो पर पुलिस और प्रशासन मिलकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हरोली उपमंडल के अंदर स्कूल , कॉलेज के आसपास के ऐसे ठिकानों को हटाया जाएगा जो तंबाकू, सिगरेट या अन्य किसी प्रकार के नशीले  पदार्थ का कारोबार करते हैं। 

इस संबंध मे थाना प्रभारी हरोली सुनील संख्यान ने बताया कि नशे के खिलाफ  सरकार के द्वारा बहुत ही गम्भीरता से मुहिम चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत अवैध नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में शिक्षण संस्थानों के समीप दुकान चलाने वालों को निर्देशित किया जा रहा है कि स्कूलों, कॉलेजों के 100 मीटर के अंदर जो भी अवैध रूप से खोखा या दुकान में गुटखा,सिगरेट, या नशीले पदार्थ बेचते हैं वह सुधर जाएं अन्यथा कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी |

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में खुली सिगरेट/बीड़ी/प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है व माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाना पुलिस का उत्तरदायित्व है | थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA), जो एक केंद्रीय कानून है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन लगाने पर भी प्रतिबंध लगाता है।  इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करता है। पुलिस द्वारा निरंतर शिक्षण संस्थानों के समीप दुकानों की चेकिंग की जा रही है व उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है |

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