जालंधर (Ens) : पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शोर प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर पब्लिक इमरजेंसी को छोड़कर साइलेंसर जोन या आवासीय क्षेत्रों के अंदर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर रोक लगाई है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर जहां लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कोई भी आवाज पैदा करने वाला स्रोत इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां की आवाज क्षेत्र के लिए निर्धारित आवाज मापदंड के मुताबिक रखी जाए। आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच (पब्लिक इमरजेंसी को छोड़कर) मैरीज पोस्टेंस या होटलों में ढोल या भोंपू, आवाज पैदा करने वाले उपकरण, साउंड अम्पलीफायर और डीजे जैसे उपकरण नहीं बजाएगा।

इसी तरह प्राइवेट मालिकाना वाले साउंड सिस्टम या आवाज पैदा करने वाले उपकरण का शोर का स्तर प्राइवेट जगह के हद क्षेत्र के लिए तय शोर मापदंड 5 डीबी(A) से अधिक नहीं होगा। आदेशों में यह भी कहा गया है कि म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि म्यूजिक सिस्टम के जरिए पैदा होने वाली आवाज कई समय वाहन से बाहर न सुनाई दे। यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसा करने वाले साउंड उपकरण को जब्त कर लिया जाएगा। ये आदेश तारीख 8.3.2026 तक लागू रहेंगे।