नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अब वाहन चालकों के लिये PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इसको लेकर सरकार ने न सिर्फ नियम जारी किया है बल्कि, इसका सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है। इसलिए अगर आपकी गाड़ी की PUC नहीं हुई है तो आप इसे तुरंत करवा लें। बिना PUC के अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इसके अलावा BS6 से कम के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी। इसके बाद उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अभी तक PUC सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, उनके पास सिर्फ आज और कल का दिन है। गुरुवार से ये नियम लागू हो जाएगा। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना
राजधानी में अतिरिक्त नियमों के तहत वाहनों को केवल वैध पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) के साथ ही ईंधन मिल पाएगा, और दिल्ली के बाहर से आने वाले BS6 से कम के वाहनों को प्रतिबंधित कर जब्त किया जाएगा। प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए निर्माण सामग्री जैसे बदरपुर और रेता लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है, जिसमें उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा। वहीं, सिरसा ने दावा किया कि इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।