ऊना/सुशील पंडित: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना शुरू की गई है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विनोद सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लंबित मूल्यांकन/लेखापरीक्षा मामलों का निपटान तथा विभिन्न अधिनियमों के तहत बकाया (जीएसटी में शामिल) मामलों का निपटारा 7 जून तक किया जाएगा। उन्होंने जिला से सभी स्टेक होल्डरों से अपील की है कि मामले में निपटान शुल्क का भुगतान करके उक्त योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जिन स्टेक होल्डरों ने देय कर जमा कर दिया है लेकिन समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनसे 10 प्रतिशत निपटान शुल्क लिया जाएगा। यदि उन्होंने देय कर और रिटर्न भरी है तो उनसे निपटान शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, यदि संवैधानिक प्रप़त्र (सी/एफ) उपलब्ध नहीं है तो देय कर का 100 प्रतिशत भुगतान करना जरूरी होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी ऊना के दूरभाष नम्बर 01975-226088 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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लंबित मूल्यांकन/लेखापरीक्षा मामलों का निपटान 7 जून तक किया जाएगा – विनोद डोगरा
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