ऊना/सुशील पंडित: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 25 जुलाई, 2025 तक गणना प्रपत्र प्राप्त किए जाने हैं। यह संभव है कि बिहार राज्य के कुछ निर्वाचक वर्तमान में अस्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे हों। ऐसे निर्वाचक ऑनलाइन अथवा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से गणना प्रपत्र भरकर बिहार में अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सत्यापित कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसके उपरांत दावे और आपत्तियों की अवधि 01 अगस्त से 01 सितम्बर, 2025 तक निर्धारित की गई है।
ऑनलाइन विकल्प और प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया
उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के मतदाता ऑनलाइन वेबसाइट https://voters.eci.
गणना प्रपत्र के लिए वैध दस्तावेज़
उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण में गणना प्रपत्र भरने के लिए 11 वैध दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज़ होना अनिवार्य है। इसमें केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या पीपीओ, 01.07.1987 से पूर्व भारत में जारी कोई सरकारी दस्तावेज (बैंक, डाकघर, एलआईसी, स्थानीय निकाय आदि द्वारा), सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा), नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल है। यदि दस्तावेज़ तत्काल उपलब्ध न हो, तो इसे 25 जुलाई, 2025 तक या फिर दावा-आपत्ति अवधि (01 अगस्त से 01 सितम्बर, 2025) के दौरान भी प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता का नाम सम्मिलित होने के लिए गणना प्रपत्र 25 जुलाई, 2025 तक उपलब्ध करवाना आवश्यक है। मतदाता ईसीआईएनईटी ऐप या वेबसाइट https://voters.eci.