Loading...
- Advertisement -
HomeHimachalअनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर जागरूकता...

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर जागरूकता शिविर आयोजित

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

ऊना/सुशील पंडित: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत रायसरी में तहसील स्तरीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित प्रावधानों की जानकारी आमजन तक पहुँचाना था।

शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी ऊना जितेन्द्र शर्मा ने विभाग द्वारा संचालित विविध कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने दिव्यांगजनों के सामर्थ्य कार्यक्रम, विकलांग राहत भत्ता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, विकलांग विवाह अनुदान, छात्रवृत्ति योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यास, यूडीआईडी कार्ड, स्वयं रोजगार ऋण, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, गृह-निर्माण अनुदान, अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

उन्होंने सभी पेंशनधारकों से ई-केवाईसी समय पर करवाने का आग्रह भी किया। इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना से एडवोकेट सुमेधा शर्मा और एडवोकेट प्रवीण चौधरी ने उपस्थित लोगों को मातृ-पितृ भरण-पोषण अधिनियम सहित विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के तहत उपलब्ध अधिकारों और सुविधाओं के बारे में जागरूक किया।
शिविर में ग्राम पंचायत रायसरी के प्रधान, उपप्रधान, सभी वार्ड सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित लगभग 105 नागरिकों ने भाग लिया।

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -

You cannot copy content of this page