चंडीगढ़। देश-दुनिया से जहां अजीबो-गरीबो मामला सामने आता रहता है। इसी बीच एक कोर्ट से जुड़े मामले में 10 साल बाद अनोखी सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने रेलवे स्टेशन पर खराब क्वालिटी का टोमेटो सॉस बेचने वाले एक दुकानदार को जिला अदालत ने दिनभर अदालत में रहने की सजा सुनाई है। सजा सुनाया गये दोषी की पहचान बिहार के छपरा जिला निवासी सुशील कुमार के रूप में हुई है। अदालत ने उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
10 साल पहले नई दिल्ली से उत्तर रेलवे के फूड सेफ्टी सेल की टीम ने चंडीगढ़ स्टेशन का दौरा किया था। फूड सेफ्टी आफिसर को यहां खाने में गड़बड़ी मिली थी। उन्होंने वहां टोमेटो सॉस का सैंपल लिया था, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा गया। लैब से आई रिपोर्ट में पता चला था कि ये सॉस इंसान के खाने के लिए सुरक्षित नहीं है।
इसलिए उनकी शिकायत पर दुकानदार और क्लासिक कैटरर्स के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत केस दायर कर दिया गया। करीब 10 साल तक केस चलने के बाद चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सचिन यादव की अदालत ने राजेश शर्मा को दोषी करार दे दिया। हालांकि क्लासिक कैटरर्स की लापरवाही साबित नहीं हो सकी।