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हटली केसरू पंचायत को आंशिक रूप से नगर पंचायत बंगाणा में शामिल के प्रस्ताव को लेकर अधिसूचना जारी

लोगों से 2 सप्ताह में मांगे आपत्ति-आक्षेप

ऊना/ सुशील पंडित:  हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने नगर पंचायत बंगाणा के सीमांकन विस्तार को लेकर अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना जनसाधारण की जानकारी हेतु हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित कर दी गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, पटवार वृत्त बंगाणा के महाल रिट सतरूखा के तहत हटली केसरू पंचायत को आंशिक रूप से नगर पंचायत बंगाणा में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें पंचायत के 626 खसरे शामिल करना प्रस्तावित है।

अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर इसे लेकर ने बताया कि इस प्रस्तावित विस्तार से प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा हितधारक को यदि कोई आपत्ति अथवा आक्षेप हो, तो वे इसे अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह के भीतर उपायुक्त, ऊना के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों पर विधिवत विचार किया जाएगा। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी आक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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