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15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर नीति गडकरी ने किया ऐलान

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नई दिल्ली: अगर आपके पास भी 15 साल से पुरानी गाड़ी है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा और इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी गई है। गडकरी ने नागपुर में वार्षिक कृषि प्रदर्शनी ‘एग्रो-विजन’ के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। गडकरी ने कहा कि 15 साल से अधिक पुरानी सरकारी गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलेगी। सभी राज्यों से 15 साल से अपनी पुरानी गाड़ियों को हटाने को कहा गया है।

इसमें कारों के अलावा बसें और ट्रक भी शामिल हैं। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सरकार पहले ही वीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा कर चुकी है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत 2023 से सभी तरह के भारी व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। वहीं प्राइवेट वाहनों के लिए यह व्यवस्था जून, 2024 से लागू होगी। गडकरी ने कहा, ‘मैंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा। मैंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भेज दिया है।

उन्हें भी राज्यों के स्तर पर इसे अपनाना चाहिए।’ गडकरी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल के दो संयंत्र लगभग शुरू हो गए हैं, जिनमें से एक प्रतिदिन एक लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन करेगा, जबकि दूसरा संयंत्र चावल के भूसे का उपयोग करके प्रतिदिन 150 टन बायो-बिटुमेन का निर्माण करेगा। बायो-बिटुमेन का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से पराली जलाने की समस्या में कमी आएगी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। उन्होंने गडकरी के प्रयासों की तारीफ की।

क्या है स्क्रैपेज पॉलिसी

स्क्रैपिंग का मतलब ये है कि अगर किसी के पास 15 साल से ज्यादा पुरानी कार है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। उस गाड़ी को रोड पर नहीं चला सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 10 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल और 15 साल पुराने प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल को फिटनेस टेस्ट देना होगा। फिटनेस टेस्ट कराना मैंडेटरी है। अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो आपको देश भर में 60-70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा करवानी होगी।

अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी फिट नहीं है और 15 साल पुरानी है तो उस व्यक्ति को पुरानी गाड़ी के बदले में एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कई फायदे मिलेंगे। आपको पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी जो नई गाड़ी की शोरूम प्राइस के 5 प्रतिशत के बराबर होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं राज्य सरकार कस्टमर को प्राइवेट व्हीकल के लिए 25% और कमर्शियल व्हीकल के लिए 15% तक रोड टैक्स छूट दे सकती है।

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