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One Vehicle, One FASTag की डेडलाइन को लेकर NHAI का आया बयान

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नई दिल्लीः एक वाहन, एक फास्टैग की पहल के लिए सरकार ने इस स्कीम की समय सीमा को बढ़ा दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया है। पहले इस पहल की डेडलाइन पिछले महीने की अंतिम तारीख 29 फरवरी को समाप्त हो रही थी। लेकिन, पेटीएम संकट को देखते हुए सरकार ने One Vehicle, One FASTag की डेडलाइन को बढ़ा दिया।

एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को भुगतान में हो रही समस्या के चलते एक वाहन, एक फास्टैग की समय सीमा को बढ़ा दिया है। वन व्हीकल, वन फास्टैग की पहल को फरवरी की शुरुआत से आरंभ किया गया था और फरवरी के अंत तक ही इसे पूरा करने की लिमिट रखी गई थी। हालांकि पेटीएम यूजर्स को भुगतान में हो रही परेशानी के चलते इस पहल को समय सीमा को सरकार ने एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है। One Vehicle, One FASTag स्कीम को सरकार ने सभी वाहनों के लिए जारी किया है। इसका उद्देश्य कई वाहनों पर एक ही फास्टैग के प्रयोग होने की प्रक्रिया को रोकना है।

साथ ही एक ही वाहन पर कई फास्टैग का प्रयोग न हो, इसे रोकना भी सरकार का उद्देश्य है। इस नियम के चलते एनएचएआई इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को बेहतर करना चाहता है। साथ ही टोल पर लगने वाले ट्रैफिक से भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। NHAI ने लोगों की तकलीफ को समझते हुए KYC डेडलाइन को मार्च के अंत तक बढ़ा दिया है। इस नियम की मियाद 29 फरवरी को खत्म हो रही थी। लेकिन, अब FASTag यूजर्स 31 मार्च तक केवाइसी करा सकेंगे। इस नियम की मदद से एक फास्टैग को एक ही वाहन के लिए लॉक किया जा सकेगा।

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