Punjab Govt AD
HomeInternationalनया कानून पासः धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन...

नया कानून पासः धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन करने पर लगा प्रतिबंध, लगेगा भारी जुर्माना

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

ब्रैम्पटनः धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने मंजूरी देते हुए पाबंधी लगा दी है। ऐसे में अब धार्मिक स्थलों के 100 मीटर दायरे पर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। यह प्रस्ताव मेयर पैट्रिक ब्राउन द्वारा पेश किया गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब नए कानून के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

दरअसल, हाल ही में 3 नवंबर को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हुए हिंसक हमले के मामला सामने आया था। जहां खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों ने टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक कांसुलर शिविर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मंदिर को निशाना बनाया था। इस घटना के कारण माल्टन में श्री गुरु गोबिंद सिंह सभा गुरुद्वारा सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं पार्षद दीपिका डेमेरला ने अपनी सहयोगी नताली हार्ट के साथ समुदाय की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया।

बताया जा राह है कि इस प्रस्ताव को लेकर सभी नेताओं की ओर से समर्थन मिला है। कैनेडियन हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कुशाग्र शर्मा ने प्रस्ताव के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और कहा कि पूजा स्थलों को हिंसा से मुक्त रखा जाना चाहिए। शर्मा ने कहा, “यह स्पष्ट है कि ऐसे स्थान पूजा और चिंतन के लिए अभयारण्य बने रहने चाहिए, जो किसी भी हिंसा और धमकी से मुक्त हों।” उन्होंने कहा कि इस कदम से व्यक्तियों को अपने विश्वास का पालन करने के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाने में मदद मिलेगी।

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
Punjab Govt AD

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -