कार्य मे अनियमियता बरतने के कारण हटाया पद से
बददी/ सचिन बैंसल : प्रदेश सरकार ने कार्य में अनियमियता बरतने पर नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष मानसिंह मेहता को तुरंत प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। गौरतलब है कि नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष जस्सी राम ने 22 जून, 2023 को उपायुक्त सोलन को अपना त्यागपत्र प्रेषित किया था। उपायुक्त सोलन ने नगर परिषद बद्दी के कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए थे कि वह नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष का त्यागपत्र नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष से दो दिन के भीतर स्वीकार करवाएं और इस सम्बन्ध में अनुपालना सूचना उपायुक्त सोलन को प्रेषित करें। 26 जून, 2023 तक उपाध्यक्ष नगर परिषद बद्दी ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया और दूरभाष पर सूचित किया कि वह इस सम्बन्ध में 28 जून, 2023 तक निर्णय ले लेंगे, किंतु उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया।इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश नगर निकाय अधिनियम, 1994 की धारा 26 के तहत प्रदेश सरकार को नगर परिषद के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को अपनी शक्तियों के दुरूपयोग या अपने कार्य निष्पादन में आदतन लापरवाही पर हटाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत ही निर्णय लिया जाता है। राज्य सरकार ने 05 जुलाई, 2023 को उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल को नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष मान सिंह के मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी ने अपनी जांच में पाया कि नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष मान सिंह हिमाचल प्रदेश नगर निकाय अधिनियम, 1994 की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हैं। इससे नगर परिषद की कार्य प्रणाली प्रभावित हुई है और उपाध्यक्ष शक्तियों के दुरूपयोग के दोषी पाए गए हैं और उन्हें पद से हटाया गया है।
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