चंडीगढ़: मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने आज पूर्व IPS D.S Garcha (एसएसपी मोगा 2007), पीएस संधू (मोगा एसपी मुख्यालय 2007), और अमरजीत सिंह (थानेदार मोगा) को भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। साथ ही, थानेदार रमण को भी जबरन वसूली और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।
2007 के चर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल में उन्हें आरोपी बनाया गया था, जिसमें उस समय के एक अकाली नेता के बेटे को भी आरोपी बनाया गया था। मुख्य आरोपी मनजीत कौर की 2013 में जमानत हो गई थी। जिसके बाद वह महिला सरकारी गवाह बन गई थी। जिसकी हत्या 23 सितंबर 2018 को फिरोजपुर में कर दी गई थी। उसके बाद यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया था।
सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक SSP गरचा , पी एस संधू, SP (मुख्यालय) , अमरजीत सिंह और रमण कुमार दोनों SHOs, ने बलजिंदर सिंह उर्फ मखान, मंजीत कौर और मनप्रीत कौर के साथ मिलकर कुछ लोगों को झूठे बलात्कार के मामलों में फंसाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक फायदो के तहत साजिश की थी। जिस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनते हुए चारो को दोषी करार दे दिया।