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सिख व्यक्ति के कत्ल मामले में 2 को उम्रकैद

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प्रेट्र: लंदन में सोलह साल के एक अफगान सिख शरणार्थी की हत्या के दोषी दो लड़कों को ब्रिटेन की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वनुशन बालकृष्णन और इलियास सुलेमान को लंदन में ओल्ड बेली कोर्ट में रिश्मीत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया। बुधवार को सजा सुनाते कोर्ट ने टिप्पणी करते कहा कि यह हत्याकांड काफी दुखद है और दोषियों ने सुनियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया। जज सारा मुनरो ने इस मामले को दुखद बताते दोषियों के पैरोल पर विचार करने से पहले बालकृष्णन को न्यूनतम 24 साल और सुलेमान को न्यूनतम 21 साल की जेल की सजा सुनाई।

हत्याकांड की जांच कर रहे मेट्रोपालिटन पुलिस के स्पेशलिस्ट क्राइम कमांड के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर लारा सेम्पल ने कहा कि रिश्मीत एक 16 साल का युवा था। उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। वह अपनी घर से थोड़ी दूर जा रहा था तभी बालाकृष्णन और सुलेमान ने उसका पीछा किया और चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि दोनों लड़कों ने सिंह पर 15 बार चाकू से हमला किया। बालकृष्णन और सुलेमान हमले के समय 17 वर्ष के थे। दोनों को दिसंबर 2021 में हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।

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