जालंधर, ENS: नगर निगम व नगर कौंसिल चुनावों को लेकर बडी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने पंजाब सरकार को 15 दिनों के भीतर नगर निगम चुनावों को लेकर नोटीफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने चुनाव बिना किसी नई वार्डबंदी के करवाए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि कोई भी नई वार्डबंदी नहीं होगी अतः पुरानी वार्डबंदी के तहत ही चुनाव करवा दिए जाएं।
बता दें पंजाब में जिन नगर निगमों में चुनाव होने हैं, उनमें फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर व लुधियाना शामिल है, इन नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिनमें जल्द चुनाव करवाने की मांग चल रही है। वहीं इसके साथ राज्य में 42 नगर कौंसिलों में भी चुनाव होने हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि वह चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जब भी कोर्ट का आर्डर होगा, नगर निगुम चुनाव करवा दिए जाएंगे।
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