जालंधर: महानगर के इंदिरा पार्क के रहने वाले पीड़ित अनिल कत्याल के घर में जबरन घुसकर जान से मारने की धमकियां देने ओर बुरी तरह पीटने के बाद फरार होने के मामले में पुलिस ने भाई- बहन के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर पहले तो महज डी.डी.आर. ही की गई, लेकिन पीड़ित पक्ष द्वारा माननीय अदालत द्वारा आदेश जारी कराने के बाद जुर्म बढ़वाते हुए केस दर्ज करवाया है।
पीड़ित ने बताया कि साल 2023 की 19 जुलाई की रात को उनकी बहू का भाई गगनदीप कपूर और बहन विजेता कपूर उनके घर आए और आते ही बहू के साथ मिलकर मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट के दौरान दोनों के द्वारा उन्हें ही नहीं, बल्कि अन्य पारिवारिक सदस्यों को भी पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी। यह सारी घटन सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। इस मामले में जब थाना 6 में जाकर शिकायत दी तो पुलिस द्वारा जांच के बाद 28 जुलाई 2023 को महज आई.पी.सी. 323 के तहत डी.डी.आर नंबर 36 दर्ज की गई। जबकि वीडियो एविडेंस के साथ-साथ अन्य सबूत देने के बावजूद पुलिस ने बाकी बनती धाराएं नहीं लगाई।
इसके बाद पीड़ित ने माननीय अदालत में सी.आर.पी.सी. की घारा 156 (3) के तहत केस दायर किया, जहां एक साल बाद लंबी जांच के बाद और पूरे पुख्ता सबूत के आधार सी.सी.टी.वी कैमरों में कैद वीडियो के मुताबिक माननीय अदालत ने पुलिस को पहले इस केस की बारीकी जांच करने के आदेश दिए। पुलिस अधिकारी द्वारा गहनता से जांच करने के बाद उनके द्वारा रिपोर्ट माननीय अदालत में दायर की गई कि इस केस में जुर्म बढ़ावा होना चाहिए। इस आधार पर माननीय अदालत ने इस मामले में सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए।
अदालत द्वारा मिट्ठापुर के साथ सटे इलाके राजा गार्डन कॉलोनी के रहने वाले आरोपी गगनदीप कपूर और विजेता कपूर के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 452 , 506 और 34 के तहत एफ. आई. आर 230 दर्ज की है। केस दर्ज होने के बाद दोनों भाई बहन फरार बताए जा रहै हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा की दोनों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी की जा रही है, जल्द ही आरपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।