जालंधर, ENS: पंजाब सरकार ने जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर कल 10 जुलाई 2024 (बुधवार) को वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में दुकानों में और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में और कारखाने के श्रमिकों में काम करने वाले मतदाताओं के लिए वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
इन अधिसूचनाओं के अनुसार, पंजाब के राज्यपाल ने 34-जालंधर पश्चिम (एससी) निर्वाचन क्षेत्र में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के सभी मतदाताओं के लिए 10-07-2024 (बुधवार) को वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की है, बशर्ते कि यह छुट्टी 07 जनवरी 2024 के बीच 13 जुलाई 2024 और आने वाली छुट्टियों के एवज में होंगी। सरकार ने 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा हलके में उप चुनाव के मद्देनजर 10 जुलाई, 2024 (बुधवार) को नैगोशीएबल इप्रूवमेंट एक्ट 1881 तहत 34 जांलधर पश्चिम (एससी) क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/ नगर निगम/ शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है।
यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है और पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो उसे अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। सक्षम प्राधिकारी 10 जुलाई 2024 को इस विशेष अवकाश का लाभ उठाने के पात्र होंगे। यह अवकाश अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जायेगा। उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी(1) के प्रावधानों के अनुसार 10 जुलाई 2024 (बुधवार) को जालंधर के किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी भी कार्य में कार्यरत सभी व्यक्ति पश्चिम (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए व्यक्तियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।