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जालंधरः पुलिस कमिश्नर S Bhoopathi ने धारा 144 लगाने के आदेश किए जारी, जाने मामला

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जालंधर, वरुण/हर्ष: महानगर में  पुलिस कमिश्नर एस भूपति ने मंगलवार को एक प्रेस नोट जारी किया है। जिसमें उन्होंने चाइना डोर से हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में आम जनता से अपील करते हुए सूचित किया है। इसकी आपूर्ति या आयात पर पूर्ण प्रतिबंध पंजाब सरकार द्वारा लगाया गया है और इसके लिए कमिश्नर पुलिस जालंधर द्वारा धारा 144 के तहत यह प्रतिबंध पहले ही एक आदेश संख्या 01-68-CP-Jalandhar-arms दिनांक 03.01.2023 को तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है, जोकि अब बढ़ाकर 03.01.2023 से 02.06.2023 तक जारी किया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक कमिश्नरेट पुलिस ने कहा कि जालंधर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पतंगों और डोर के जो विक्रेता हैं। उन्हें हिदायत दी है कि जो चाइनीज डोर जिनमें नाइलोन, प्लास्टिक या सन्थेटिक मेटीरियल के साथ बनी होती हैं यह पंजाब सरकार के मानकों के अनुरूप नहीं है। वहीं इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा अब तक 12 व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन कर चुके हैं जोकि इन प्रतिबंधित चाइना डोर्स को प्रबंध के बावजूद बेच रहे थे उनके खिलाफ बड़ी करवाई करते हुए अभी तक 11 FIR दर्ज की गई हैं तथा चाइना डोर के 519 गट्टू बरामद किये जा चुके हैं। इसलिए जनता से भी अनुरोध है कि इस खतरनाक चाइना डोर का उपयोग न करते हुए बसंत पंचमी का त्यौहार ख़ुशी से मनाएं और अपने साथ-साथ औरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस चाइना डोर की स्पेट में आये दिन दोपहिया वाहन सवार लोग लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं और हमारे पशु-पक्षी भी इस चाइना डोर की चपेट में आकर घायल हो रहे है तो कुछ मर रहे हैं।

वहीं डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने गांव और शहरी क्षेत्रों में चाइना डोर की बिक्री रोकने के लिए विशेष समितियों का गठन किया है। डीसी ने कहा कि गांव में संबंधित एसडीएम समिति के सदस्य जैसे डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईई, एसडीओ के साथ टीम का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह ज्वाईंट कमिश्नर नगर निगम जालंधर शहरी क्षेत्र के सुपरडैंट तहबजारी, संबंधित एसीपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईई, एसडीओ के साथ टीम का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि बाजारों में चाइना डोर की बिक्री की जांच और अगर कोई ऐसे घातक डोर बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अधिकारित है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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