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जालंधरः कांग्रेसी नेता मेजर सिंह के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी, जानें मामला

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जालंधर, (वरुण): कांग्रेसी नेता व पंजाब खादी बोर्ड के डायरेक्टर मेजर सिंह और आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह के साथ चल रहे मामले में को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है। दोनों के बीच चल रहे विवाद को लेकर कोर्ट ने खादी बोर्ड के डायरेक्टर मेजर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए है। हालांकि यह आदेश कोर्ट की  ओर से 19 जुलाई को ही जारी हो गए थे। बता दें कि कांग्रेसी नेता पंजाब खादी बोर्ड के डायरेक्टर मेजर सिंह और आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह के बीच हुए 16 दिसंबर को पुडा दफ्तर के पास विवाद हुआ था।

मेजर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 325 व 34 के तहत क्रॉस केस दर्ज

जिसमें थाना नई बारादरी में दर्ज (एफआईआर नंबर 212) ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी के केस में आरोपी बनाए गए सिमरनजीत की मेडिकल रिपोर्ट पर सामने आया कि उसकी नाक की हड्डी टूट गई थी। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि हड्डी खुद नहीं तोड़ी जा सकती। इस आधार पर पुलिस ने मेजर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 325 व 34 के तहत क्रॉस केस दर्ज किया था।

अब स्टेट वर्सेज मेजर सिंह व अन्य के मामले में ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले की सुनवाई में दूसरी बार हाजिर न होने पर ये आदेश जारी किया है। आर्डर के मुताबिक पहली सुनवाई में मेजर सिंह ने कहा था कि वह बिमार हैं। कोर्ट ने उन्हें मेडिकल रिकार्ड पेश करने का आदेश देते हुए अगली तारीख 19 जुलाई दी थी। 19 जुलाई को मेजर सिंह के वकील ने कहा कि वह नहीं आ सकते क्योंकि उनकी मां बिमार है। वह उनकी तिमारदारी में लगे हैं। आरोप है कि मेजर सिंह विदेश में है। कोर्ट ने मेडिकल रिकार्ड न पेश करने और गैर हाजिर रहने के कारण मेजर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। थाना नई बारादरी ने मेजर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के ले कहा है। 

यह है मामला

16 दिसंबर को पुडा दफ्तर के पास पंजाब खादी बोर्ड के डायरेक्टर मेजर सिंह व आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह के बीच हुए विवाद हो गया था। मेजर ने आरोप लगाया था कि सिमरन ने उसे ब्लैकमेल कर पांच लाख रुपए मांगे थे। पुलिस ने मेजर की शिकायत पर सिमरन के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया था। सिमरन ने भी पुलिस को शिकायत दी थी और गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत चला गया तो 28 जनवरी तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। सिमरन की मेडिकल जांच करवाई गई थी क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि मेजर ने हमला किया है। एक चोट नाक पर आई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सिमरन की नाक की हड्डी टूटी है। पुलिस ने विवाद से बचने के लिए मेडिकल बोर्ड से पूछा था कि नाक की हड्डी कैसे टूटी। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट में नाक की चोट को सही बताया।

मेजर सिंह के दाना-पानी रेस्टोरेंट की दो मंजिला सील

वहीं दूसरी ओर मेजर सिंह का दाना-पानी रेस्टोरेंट सील कर दिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक्साइज डिपार्टमेंट ने दाना-पानी रेस्टोरेंट पर कार्रवाई भी की थी। दरअसल, लंबे समय से शिकायतें झेल रहे माडल हाउस के रेस्टोरेंट दाना पानी पर नगर निगम ने यह कारवाई की है। दाना पानी रेस्टोरेंट की ऊपरी दो मंज़िलों की नाजायज बने होने की शिकायत पर नगर निगम ने वीरवार सुबह कारवाई करते हुए ऊपरी दो मंज़िलों को सील कर दिया है। शिकायतकर्ता ने नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाई हुई थी कि माडल हाउस में बनी दाना पानी रेस्टोरेंट की बिल्डिंग के ऊपरी दो मंज़िल नाजायज है जिस पर निगम ने पिछले लंबे समय से जांच के नाम पर दाना पानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी कि अब उन्होंने इसकी दो मंज़िलों को सील कर दिया है।

बस्ती दानिशमंदा में कांग्रेसी नेता की कोलोनी पर कार्रवाई

वहीं नगर निगम ने शिवाजी नगर बस्ती दानिशमंदा में भी कांग्रेसी नेता की नाजायज कोलोनी पर कारवाई कर उसका काम रोक दिया है। आने वाले दिनों में उस नाजायज कोलोनी में बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं लैथर कांपलेकस में भी कोलोनी को नाजायज बनने पर कारवाई की जाएगी।

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