जालंधर, ENS: भारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर रद्द की गई लोक अदालत आज लगाई जा रही है। इससे पहले 10 मई को जारी एक आदेश के बाद रद्द कर दिया गया था। कुछ दिन पहले माननीय सेशन जज निरभओ सिंह गिल ने बताया था कि लोक अदालत में आपसी सहमति से लोगों के झगड़े निपटाए जाएगे। जिसमें लोगों का समय और पैसों का बचाव तो होता ही है। वहीं दोनों पक्षों की सहमति से जल्द केसों का निपटारा होगा। इस बार 24 मई को लगने वाली लोक अदालत में पेंडिंग केसो को लेकर कहा कि 65 हजार केस उनके पास आए है।
वहीं सीजेएम सेशन जज निरभओ सिंह गिल लोक अदालत में कुल 25 बैंच बनाए गए, जिसमें 21 बैंच जालंधर कोर्ट में लगाए गए। 2 बैंच नकोदर और 2 बैंच फिल्लौर में लगाए गए है। आज मुख्य तौर पर ट्रैफिक चालान, 138 नेगोशिप के केस, फौजदारी केस जिनमें समझौता हो सकता है उनका निपटारा किया जाएगा। इसी के साथ ही फाइनेंस कंपनी के केस, जिनमें लोन संबंध है। इसी के साथ सिविल, क्रिमिनल, परिवारिक, बिजली पानी के बिल सहित अन्य केसों का निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम ने कहा कि, बैंक अधिकारियों और बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठकें की है और उन्हें विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों और ऐसे प्री-लिटिगेशन मामलों को आपसी समझौते के जरिए निपटाने के लिए भेजने के लिए प्रेरित जाएगा। जिससे जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा केसों का निपटारा किया जा सके। वहीं नासा की स्कीम मिशन मोड के तहत जो भी कैदी अपील या बेल नहीं करवा सके वह उनके साथ बात कर सकते है। जिसके चलते उनकी अपील दायर करवाई जाएगी। अगर किसी की अपील हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने में उनकी मदद की जाएगी।
