जालंधर, ENS: स्कूल टीचर द्वारा पियानो सिखाने के बहानें मासूम बच्ची से यौन शोषण मामले में टीचर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 25 फरवरी 2024 को परिवार ने टीचर के खिलाफ थाना कैंट में शिकायत दी थी। जिसके बाद पुलिस ने संगीन धाराओं के तहत टीचर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पियानो टीचर तोबियस को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। दरअसल, पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज अर्चना कंबोज द्वारा आरोपी पियानो टीचर तोबियस पुत्र विक्टर मसीह को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक जालंधर के रहने वाले परिवार ने 25 फरवरी 2024 को थाना कैंट में एसआई राजवंत कौर को शिकायत दी।
शिकायत में परिवार ने बताया कि उनकी मासूम बच्ची स्कूल में चौथी क्लास में में पढ़ती है। परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी मासूम बच्ची के साथ स्कूल का पियानो टीचर तोबियस द्वारा पियानो सिखाने के बहाने स्कूल में बंद पड़ी कैंटीन में ले जाकर आंखो पर पट्टी बांध देता और फिर यौन शौषण करता रहा। शिकायत मिलने पर पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच की और आरोपी पियानो टीचर तोबियस के खिलाफ धारा 376 एबी, 506, 354 ए, 354 डी, पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 10, 12 के अधीन केस दर्ज करके पियानो टीचर को अरेस्ट कर लिया।
पुलिस जांच में खुलासा सामने आया था कि टीचर द्वारा स्कूल की 2 और मासूम छात्राओं के साथ भी गल्त काम किया गया। पुलिस द्वारा जांच के पश्चात चालान अदालत में पेश किया गया। पोक्सो एक्ट कोर्ट की स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज द्वारा मामले की सुनवाई की गई। डीए अनिल कुमार बोपाराए के मार्गदर्शन में सरकारी वकील निखिल नाहर ने पीड़ित परिवार का पक्ष और पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों को मजबूती से अदालत में पेश किया। आज माननीय अदालत ने आरोपी तोबियस मसीह को 20 साल की सख्त सजा सुनाई। अदालत द्वारा पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 साल, धारा 10 में 5 साल, धारा 12 में 3 साल तथा धारा 506 आईपीसी में 2 साल की सजा सुनाई गई।