Jalandhar ENS: शहर के जाने-माने ट्रेवल एजेंट आर.एस. ग्लोबल (RS Global) के संचालक सुखचैन सिंह राही के लिए आज बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जहां, अदालत ने सुखचैन सिंह राही को बेकसूर मानते हुए बड़ी राहत दी है। हालांकि, इस मामले का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है, लेकिन आज (शनिवार) हुई सुनवाई में यह स्पष्ट हो गया कि राही बेकसूर हैं।
क्या था पूरा मामला
कुछ समय पहले एक महिला ने सुखचैन सिंह राही पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। इस शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था। मामले ने उस समय काफी चर्चा बटोरी थी क्योंकि आरोप गंभीर थे।
अदालत में पहुंचा मामला
जब यह मामला माननीय अदालत में पहुंचा, तो दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सुखचैन सिंह राही की ओर से सीनियर एडवोकेट मंदीप सिंह सचदेव ने यह केस लड़ा।
वकील मंदीप की दलीलों ने बदला रुख
अदालत में मंदीप सिंह सचदेव ने अपने ठोस तर्कों से यह साबित करने की कोशिश की कि यह मामला एक हनी ट्रैप है।कानून विशेषज्ञों के अनुसार, सचदेव की दलीलें इतनी मजबूत थीं कि अदालत ने उन्हें सही माना।
