जालंधर, ENS: 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में पास्टर बजिंदर को आज मोहाली कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दरअसल, इस मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में पास्टर बजिंदर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जिसके बाद बजिंदर को कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार देने के बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था और फैसले पर आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं इस मामले को लेकर पंजाब क्रिश्चियन मोमेंट अध्यक्ष हामिद मसीह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर उन्हें पहले से शक था।
ऐसे में चर्च के लोगों को पता था कि जो माहौल क्रिएट किया गया था उससे लगता था कि पास्टर बजिदंर को नागरिक सज़ा सुनाई जाएगी। वहीं महिला को लेकर हामिद ने कहा कि उसने पहले भी 2 लोगों के खिलाफ रेप के केस दर्ज करवाए गए थे। इस मामले में दोनों लोगों के खिलाफ दर्ज केस कोर्ट में पेश किए गए और महिला के खिलाफ पाए गए। जिसके बाद महिला ने माफी मांगकर जान छुड़वाई थी। आरोप है कि महिला ब्लैकमेल करने के लिए हैप्चुअल है। हामिद ने कहा कि वह पास्टर बजिंदर को क्लीन चिट नहीं दे रहे। वहीं पास्टर के फैसले को लेकर हामिद ने कहा कि उनके द्वारा हाईकोर्ट का रूख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले को वह गलत नहीं बता रहे। कोर्ट के फैसले को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वह वहां भी जाएंगे।
इस दौरान कपूरथला में एक अन्य महिला द्वारा पास्टर के खिलाफ केस दर्ज किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें कुछ ताकते विरोध करने को लेकर जोर लगा रही थी। हामिद ने कहा कि 13 फरवरी को पास्टर बजिंदर के दफ्तर में पास्टर और महिलाओं का झगड़ा हुआ था। लेकिन एफआईआर दर्ज 20 मार्च के बाद दर्ज करवाई गई थी। हामिद ने कहा कि जो उन्हें पता लगा कि दोनों में विवाद खत्म हो गया था। वहीं पास्टर के दफ्तर से जारी वीडियो को लेकर हामिद ने कहा कि कुछ विरोधियों ताकतों के चर्च में मौजूद सूत्रों द्वारा वीडियो मुहैय्या करवाई गई थी। यह दस्तावेज महिला के पास मौजूद नहीं थे। वहीं हामिद ने कहा कि वह जल्द महिलाओं से मुलाकात करेंगे। दूसरी ओर आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दस्तावेजों की चैक किया जाएगा, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।