जालंधर, ENS: बस स्टैंड पर स्थित कई ट्रैवल एजेंटों पर पुलिस ने रेड की। इस दौरान अन्य ट्रैवल एजेंटों के दफ्तरों में हड़कंप मच गया। जिसके चलते कई ट्रैवल एजेंटों ने दफ्तर बंद कर दिए। वहीं मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने कहा कि उनकी टीम द्वारा लगातार ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी मुहिम के तहत आज उनकी टीम द्वारा बस स्टैंड पर स्थित 5 से 6 ट्रैवल एजेंटों के दफ्तरों में रेड की गई। हालांकि रेड के दौरान ट्रैवल एजेंट के संचालक मौके पर नहीं मिले, वहीं कुछ ट्रैवल एजेंटों के दफ्तर बंद पाए गए।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह उक्त ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ रेड की गई, जिनमें पीटीपीआर 406 और 420 के मुकद्दमें दर्ज है। दरअसल, उक्त एफआईआर में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी की गई थी। इसी के तहत आज उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए रेड की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। जिसमें कुछ एजेंट के दफ्तर बंद हो गए है।
जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पहले से 8 से 10 मामले दर्ज है। वहीं ट्रैवल एजेंटों के स्टिंग आपरेशन को लेकर पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस घटना को लेकर भी जांच की जा रही है। जांच अधिकारी के अनुसार सीनियर अधिकारियों को स्टिंग के बारे में सूचना दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन ट्रैवल एजेंटों के पास लाइसेंस नहीं है, उनकी भी जांच की जा रही है। अगर बिना लाइसेंस के ट्रैवल एजेंट की शिकायत आती है या उनके ध्यान में मामला आता है उसे खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि अधिकारिक सूची के अनुसार जालंधर में 1784 ट्रैवल एजेंट है। जिनमें से 258 ट्रैवल एजेंटों के लाइसेंस रद्द हो चुके है। हालांकि इनमें से कई ट्रैवल एजेंट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। वहीं बीते दिन भी डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए 271 ट्रैवल एजेंटों को नोटिस जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उक्त ट्रैवल एजेंटों ने लाइसेंस को समय पर रिन्यू नहीं कराया। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने एसडीएम को निर्देश दिए कि वे ट्रैवल एजेंटों और इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स के दस्तावेजों की जांच करें, ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके। इसके साथ ही पुलिस को आदेश दिया कि किसी भी शिकायत की जानकारी तत्काल डीसी कार्यालय को दी जाए।
डिप्टी कमिश्नर ने जिले के सभी ट्रैवल एजेंटों को भी निर्देश दिए कि कार्यालयों के रिकॉर्ड को सही तरीके से मेंटेन रखा जाए और कोई भी ट्रैवल एजेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट अधूरे दस्तावेजों के सहारे काम न करे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अनधिकृत तरीके से काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विदेश जाने के इच्छुक लोगों से अपील की गई है कि वे केवल रजिस्टर्ड इमीग्रेशन कंसल्टेंट से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए www.jalandhar.nic.in और www.emigrate.gov.in पर विजिट करें या हेल्पलाइन नंबर 95306-41790 पर संपर्क करें।