जालंधर, ENS: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर आ रहे है। ऐसे में पीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट- कम पुलिस कमिशनर अमनिंदर कौर द्वारा भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 30-01-2026 से 01-02-2026 तक जिला जालंधर में ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया गया है।
आदेशानुसार जिला जालंधर के सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का सिविल रिमोर्ट, पॉयलेट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन, हेलीकेप्टर (प्रधानमंत्री, भारत और अन्य वीवीआईपी की हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज को छोड़कर) उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दी गई है। यह आदेश 30 जनवरी 2026 से लेकर 1 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा।
