जालंधर: पीपीआर मार्केट के पास स्थित कूड़े के ढेर को लेकर एनजीटी ने एक्शन लिया है। दरअसल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की पीठ ने नगर निगम कमिशनर Gautam Jain को आदेश दिया है कि वे पीपीआर मार्केट के पास स्थित कूड़े के ढेर को 4 सप्ताह के भीतर हटाना सुनिश्चित करें। यह आदेश मॉडल टाउन में श्मशान घाट के सामने स्थित कूड़े के ढेर के मामले का निपटारा करते हुए दिया गया।
शहर की सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि कूड़े के ढेर का एक हिस्सा पीपीआर मार्केट के पास स्थानांतरित कर दिया गया था। जहां सभी पर्यावरण कानूनों का घोर उल्लंघन करते हुए बिना अलग किए कूड़े को गिराया जा रहा था। फैसले के अनुसार, नगर निगम के आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त दोनों स्थलों पर कूड़े का अवैध रूप से ढेर न लगाया जाए।
वहीं अदालत ने नगर निगम को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को 3.6 करोड़ रुपये का लंबित पर्यावरणीय मुआवज़ा जल्द से जल्द चुकाने का भी आदेश दिया है। पीपीसीबी ने 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने पर नगर निगम पर कुल 4.6 करोड़ रुपये का मुआवज़ा लगाया था। जिसमें से 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि लंबित है।
अदालत ने निर्देश दिया है कि पीपीसीबी यह सुनिश्चित करेगा कि नगर निगम, जालंधर से वसूला गया पर्यावरणीय मुआवज़ा उसी ज़िले में योजना के अनुसार पर्यावरणीय बहाली के उपायों के लिए आज से 6 महीने की अवधि के भीतर उपयोग किया जाए। गौरतलब है कि शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है।