जालंधर, ENS: डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने मंगलवार यानि 15 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी है। दरअसल, 15 अक्टूबर को पंचायती चुनाव होने जा रहे है। ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो इसको ध्यान में रखते हुए डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि यह आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत जारी किए गए हैं।
डीसी ने कहा कि जिला जालंधर की सीमा में आने वाले गांवों में जहां भी पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में वहां चुनाव वाले दिन 15 अक्टूबर को दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि उक्त तिथि को चुनाव वाले गांवों में शराब की दुकानें और अहाते नहीं खोले जाएंगे। साथ ही इन गांवों में स्थित होटलों, रेस्टोरेंट या क्लबों में शराब नहीं परोसी जाएगी। अगर कोई जारी आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
