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Jalandhar News: पूर्व मंत्री Bharat Bhushan Ashu की बढ़ी न्यायिक हिरासत, इस दिन होगी सुनवाई

Jalandhar News: पूर्व मंत्री Bharat Bhushan Ashu की बढ़ी न्यायिक हिरासत, इस दिन होगी सुनवाई Jalandhar News: पूर्व मंत्री Bharat Bhushan Ashu की बढ़ी न्यायिक हिरासत, इस दिन होगी सुनवाई

जालंधर, ENS: पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज गया था। वहीं आज जेल में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट द्वारा भारत भूषण आशु की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अब भारत भूषण आशु 5 सिंतबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई 6 सितबंर को होगी।

बता दें कि इससे कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी अधिकारी जेपी सिंह ने कहा था कि ज्यूडिशियल कस्टडी कोर्ट से मांगी गई थी। जेपी सिंह ने कहा कि इस मामले की अभी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि वह चार्जशीट 60 दिनों में फाइल दायर की जाएगी। गौर हो कि 28 जुलाई 2022 को विजिलेंस ने ऋषि नगर में फ्लैट के लिए प्रस्तावित जमीन पर दिए गए 5 एलडीपी प्लांट नंबर 102, 103, 103, 104, 105 और 106 में हुई धांधली के आरोप में पूर्व चेयरमैन रमन बाला सुब्रमण्यम, ईओ कुलजीत कौर, एसडीओ अंकित नारंग, सेल्स क्लर्क प्रवीन कुमार, क्लर्क गगनदीप और चेयरमैन के पीए संदीप शर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले को लेकर वर्ष 2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे। इसकी शिकायत विजिलेंस के पास की थी। दो महीने की जांच के बाद विजिलेंस ने सबसे पहले ठेकेदार तेलू राम और दो अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में इस मामले में आशु का नाम भी शामिल कर लिया था। 22 अगस्त, 2022 को विजिलेंस ने लुधियाना में छापामारी कर उन्हें सैलून में बाल कटवाते समय गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में आशु करीब छह माह तक पटियाला जेल में भी बंद रहे हैं। आरोप है कि अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले में अनाज मंडियों में आरोपित वाहनों पर नकली नंबर प्लेट लगाकर माल की ढुलाई करते थे। यही नहीं टेंडर लेने से पहले विभाग में वाहनों के गलत नंबर लिखवाए गए थे। जांच के दौरान पता चला कि जो नंबर लिखवाए थे वह स्कूटर, बाइक जैसे दोपहिया वाहनों के भी थे। यह वाहन अनाज ढुलाई के लिए मान्य ही नहीं थे।

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