जालंधर, ENS: शाहकोट के गांव जमालपुर कलां में गरीब परिवार के घर पर कार्रवाई करते हुए धवस्त कर दिया गया। वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस को सरपंच के खिलाफ शिकायत दी है। जिसके बाद पुलिस ने सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित हरमेश सिंह पुत्र बूटा सिंह निवासी जलालपुर कला थाना लोहिया की पुलिस को शिकायत दी है कि जलालपुर गांव में लगभग 15 वर्षों से अपने मकान में रह रहा है। यहां पर उसके साथ उसके चाचा कर्म सिंह पुत्र दीदा निवासी जलालपुर कला का भी मकान बना हुआ है, जिसमें सूरजित सिंह पुत्र कर्म सिंह सहित उनका परिवार रहता है।
मकान में बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं। कमलजीत सिंह उर्फ़ छिंदा पुत्र सुरजित सिंह निवासी जलालपुर कला वर्तमान सरपंच हैं, जो उन्हें लंबे समय से बने हुए मकानों को ढहाने को लेकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। इस मामले को लेकर उन्होंने माननीय अदालत में तरनप्रीत सिंह JMIC साहिब के समक्ष एक याचिका दायर की हुई है, जिसका CNR नंबर PBJLA00004552025 है। पीड़ित ने कहा कि इस केस की सुनवाई दिनांक 31.05.2025 को हुई और अगली सुनवाई 01.06.2025 को निर्धारित की गई है। पीड़ित ने शिकायत में कहा कि सरपंच कमलजीत सिंह ने पोकलैन मशीन लेकर उनके मकानों को बिना तहसीलदार साहिब और बीडीपीओ लोहिया के आदेशों से अवैध रूप से तोड़ दिया। उन्होंने पशुओं का चारा रखने वाली रूड़ी में डीजल तेल डालकर आग लगा दी।
इसके अलावा, पोकलैन मशीन के ड्राइवर ने पेड़ों को उखाड़ फेंका और घर में रखे पशुओं को नुकसान पहुंचाया। पोकलैन मशीन की बाल्टी से छोटे पशुओं जैसे गाय के बच्चों को चोट पहुंचाई गई, जिससे एक गाय के बच्चे की मृत्यु हो गई। पीड़ित ने कहा कि उन्होंने कमलजीत सिंह सरपंच को माननीय अदालत द्वारा जारी स्टेऑर्डर भी दिखाया गया था, लेकिन उन्होंने उनके मकानों को तोड़ना बंद नहीं किया। इस दौरान आरोप लगाए कि सरपंच ने पूरे परिवार को गोली मारने की धमकी दी। आरोप है कि सरपंच ने कहा कि यदि किसी ने उसका विरोध किया तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी।वहीं मामले की जांच कर रहे ASI हरविंदर सिंह ने कहा कि जलालपुर कला गांव में छप्पर की सफाई के दौरान झगड़ा होने की घटना उनके पास आई थी।
जिसके बाद उन्होंने मौके पर जाकर देखा कि छप्पर की सफाई कमलजीत सिंह सरपंच द्वारा की जा रही थी तथा छप्पर के पास लगे मकान की दीवार तोड़ी गई थी और रूड़ी में आग लगी हुई थी। वहींघ घटना में एक गाय के बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। इस दौरान कुलविंदर कौर पूर्व सरपंच, हरमेश कुमार और कर्म चंद भी उपस्थित थे। दोनों पक्षों और गांव के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को समझाया गया। जिसके बाद सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया। पीड़ित के बयानों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 326(G), 325, 332(B), 351(3)BNS तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया।