जालंधर, ENS: सोढल रोड पर सिल्वर प्लाजा मार्केट स्थित होटल ‘द डेज इन’ में 16 साल के किशोर से 31 दिसंबर, 2022 की रात कुकर्म करने के मामले में एडिशनल सेशन जज अर्चना कंबोज की कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने शारीरिक शोषण के दोषी हैमर फिटनेस जिम के मालिक गिरीश अग्रवाल वासी करतारपुर व घटनाक्रम की वीडियो बनाने वाले जिम ट्रेनर हनी वासी बोहड़ वाली गली आर्य नगर (करतारपुर) को 20-20 साल की कैद व 52-52 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न देने पर एक साल की और कैद काटनी होगी। केस में योगेश कुमार को बरी किया गया है। 20 जून 2023 को सोशल मीडिया पर वीडियो 14 सेकंड का तो दूसरा 1:28 मिनट का वायरल हुआ। 14 सेकंड के वीडियो में किशोर अर्धबेहोशी की हालत में बेड़ पर था।
थाना-8 में आईपीसी की धारा 377, 506, 120बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (जी), 6,17 व आईटी एक्ट की धारा 67 (बी) के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने होटल ‘द डेज इन’ में जांच की तो पता चला था कि दोषी और पीड़ित किशोर 31 दिसंबर की रात उनके होटल में रुके थे। पुलिस ने केस में 3 आरोपी जेल भेज दिए थे। योगेश को बेल मिल गई थी, लेकिन गिरीश व हनी तब से जेल में है।