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Jalandhar News: Action में आए DC, होटल, पैलेस सहित इन लोगों को जारी किए सख्त निर्देश, देखें वीडियो

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जालंधर, ENS: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और डीसी हिमांशु अग्रवाल ने आदेश जारी किए। जारी आदेशों के अनुसार किसी भी होटल, मोटल, गेस्ट हाउस और सराय आदि का कोई भी मालिक-प्रबंधक किसी भी व्यक्ति-यात्री को उसकी पहचान के बिना नहीं ठहराएगा। होटल, मोटल, गेस्ट हाउस एवं सराय आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति-यात्री को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटो प्रति रिकार्ड के तौर पर रखनी होगी। इस दौरान व्यक्ति-यात्री के मोबाइल नम्बर के वेरीफिकेशन के अतिरिक्त, ठहरने वाले व्यक्ति-यात्री का रिकार्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर में संधारित करना होगा।

इसी के साथ सम्बन्धित मुख्य अधिकारी द्वारा होटल, मोटल, गेस्ट हाउस एवं सराय आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों-यात्रियों के सम्बन्ध में सूचना रोज़ाना सुबह 10 बजे पुलिस थाने को भेजी जाएगी तथा ठहरने वाले व्यक्तियों-यात्रियों के सम्बन्ध में रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड को सम्बन्धित पुलिस थाने के मुख्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को सत्यापित किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी किसी होटल, मोटल, गेस्ट हाउस और सराय में ठहरता है, तो इसकी जानकारी इंचार्ज विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पुलिस कमिश्नर दफ्तर, जालंधर को दी जाए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक होटल, रेस्तरां, मोटल, गेस्ट हाउस और सराय के गलियारों, लिफ्टों, स्वागत काउंटरों और मुख्य प्रवेश द्वारों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाए।

यदि किसी होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट एवं सराय में कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है या किसी होटल, रेस्तरां, मोटल, गेस्ट हाउस एवं सराय में आने वाले व्यक्ति-यात्री को किसी अन्य राज्य-जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल, रेस्तरां, मोटल, गेस्ट हाउस एवं सराय के मालिक-प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि वे तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन-पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। एक अन्य आदेश के माध्यम से पुलिस कमिश्नर ने कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, नुकीले हथियार या किसी भी घातक हथियार की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

इसी प्रकार, कमिश्नरेट पुलिस सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, समारोह-जुलूस में हथियार लेकर चलने, 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने तथा नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी करते हुए कमिश्नरेट जालंधर की हद में पड़ते सभी मैरिज पैलेसों, होटलों के बैंक्वेट हॉलों, शादी कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक प्रोग्रामों में आम लोगों के हथियार लेकर जाने पर पाबंदी लगाई है और मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉलों के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे मैरिज पैलेसों-बैंक्वेट हॉलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

इसी तरह पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने और आम जनता की जान-माल की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी किया है, जिसके तहत मकान मालिकों को अपने घरों में किराएदारों,पी.जी. और अन्य आम लोग नजदीकी पंजाब पुलिस सांझ केंद्र को सूचित किए बिना अपने घरों में नौकर और अन्य श्रमिक नहीं रखेंगे। इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में सभी पटाखा निर्माताओं-डीलरों को एक और आदेश जारी किया गया है कि पटाखों के पैकेटों पर ध्वनि का स्तर (डेसीबल में) प्रिंट करना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी आदेश दिनांक 06.05.2025 से 05.07.2025 तक लागू रहेंगे।

डीसी हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि शाम करीब 4 बजे हवाई रेड की मॉक ड्रिल होगी। इस दौरान भविष्य में होने वाले खतरों से भी लोगों को आगाह किया जाएगा। शहर के अंदर सायरन की आवाज सुनाई देगी, ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं बल्कि सायरन की आवाज सुनते ही तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। एयर रेड के समय लोग किस तरह अपनी जान बचा सकते हैं यह सब जानकारी इस मॉक ड्रिल में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भगत नामदेव चौक में प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल की जाएगी।

किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचे। डीसी ने कहा कि अगर कोई किसी भी तरह की अफवाह फैलाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रात 8 से 9 बजे ब्लैकआउट अभ्यास रहेगा, जिसके दौरान सभी क्षेत्रों की लाइटें बंद रहेंगी तथा जिलावासियों से भी अनुरोध है कि वे इस दौरान अपने घरों में इनवर्टर या जनरेटर बंद रखें। यदि किसी कारणवश उन्हें लाइटें जलानी ही पड़े तो उन्हें अपनी लाइटें इस प्रकार चलानी चाहिए कि उनकी रोशनी खिड़की या दरवाजे से बाहर न जाए। इसके अलावा सी.सी.टी.वी. कैमरे की लाइटें, जो अंधेरा होने पर स्वचालित रूप से चालू हो जाती हैं, उन्हें भी इस दौरान बंद कर देना चाहिए, ताकि क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा दिखाई दे।

 

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