जालंधर (ens): डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा खाली प्लॉटों से कूड़ा हटाने के दिए गए आदेशों के बाद जालंधर प्रशासन ने जिले भर के विभिन्न प्लॉट मालिकों को 289 नोटिस जारी किए हैं।
डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मानसून सीजन में बीमारियां फैलने की आशंका और जन स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर जिला भर के प्लॉट मालिकों को 10 जुलाई 2025 तक अपने खाली प्लॉटों से कूड़ा-कचरा व अन्य अपशिष्ट पदार्थ हटवाने के निर्देश दिए गए है।
जिला प्रशासन की ओर से खाली प्लॉटों के चारों ओर चारदीवारी या बाड़ लगाने के भी आदेश दिए गए है, ताकि अवैध रूप से कूड़ा डालने पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर नगर कौंसिल नूरमहल द्वारा 5 और नगर पंचायत शाहकोट द्वारा 27 नोटिस जारी किए गए हैं।
डा. अग्रवाल ने बताया कि जारी किए गए नोटिसों में प्लाट मालिकों को नोटिस जारी होने की तिथि से 2 दिनों के भीतर प्लाटों की सफाई और प्लाट के चारों ओर चारदीवारी करवाने के निर्देश दिए गए है। ऐसा न करने पर सरकारी विभाग सफाई करवाएंगे, जिसका खर्च प्लाट मालिक से जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा। यदि कोई लागत जमा नहीं करता है, तो राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की जाएगी।
जुर्माने के अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने नगर निगम जालंधर के कमिश्नर गौतम जैन और अन्य अधिकारियों के साथ गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और आदर्श नगर चौक के पास एक खाली प्लॉट से कचरा हटाया। उन्होंने कहा कि जिन प्लॉटों में अधिकारी सफाई करवाएंगे, वहां सफाई का खर्च प्लॉट मालिकों से वसूला जाएगा।