Punjab Kesari Group के Chief Editor Vijay Chopra आखिरकार कोर्ट में हुए पेश
Avinash Chopra और Amit Chopra अभी भी जमानत से दूर, नहीं हो रहे पेश !
जालंधर, एनकाउंटर इंडिया: प्रसिद्ध Real Estate कारोबारी Chander Aggarwal के खिलाफ लगातार निराधार और भ्रामक खबरें प्रकाशित करके बिल्डर लॉबी एवं निवेशकों में डर का माहौल बनाने के मामले में आज JMIC कोर्ट जालंधर में Punjab Kesari Group के Chief Editor Vijay Chopra पेश हुए।
Chander Aggarwal द्वारा दायर इस केस में हिंद समाचार लिमिटेड (HIND SAMACHAR LTD) और पंजाब केसरी ग्रुप (PUNJAB KESARI GROUP) सहित कुल 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है। कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को पेश होने तथा जमानत लेने के लिए वारंट जारी किए गए थे। इससे पहले 20 मार्च को डायरेक्टर अभिजय चोपड़ा और आरुष चोपड़ा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर जमानत ले चुके थे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की थी, लेकिन उससे पहले ही विजय चोपड़ा ने वकील के माध्यम से जमानत के दस्तावेज पेश कर दिए, जिन्हें अदालत ने मंजूर कर लिया।
जानिए क्या है मामला
साल 2023 में Chander Aggarwal का नाम बदनाम करने और उनके रियल एस्टेट कारोबार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पंजाब केसरी द्वारा कई भ्रामक खबरें प्रकाशित की गई थीं, जिनसे निवेशकों को डराने का प्रयास किया गया। इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए चंद्र अग्रवाल ने Punjab Kesari Group के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया, जिसमें Chief Editor Vijay Chopra, Editor R.S. Jolly, Director Avinash Chopra, Amit Chopra, Abhijay Chopra, Aarush Chopra, Richa Sharma, Manisha Arora & Sanjay Kumar Gupta को आरोपी बनाया गया है। चंद्र अग्रवाल जालंधर के 66 फुट रोड पर रियल एस्टेट के बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए पसंदीदा और सराहनीय प्रोजेक्टों में गिने जाते हैं।
इस मामले में Punjab Kesari Group के डायरेक्टर अविनाश चोपड़ा और अमित चोपड़ा का कोर्ट के समक्ष पेश होना अभी बाकी है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। इस मामले में Punjab Kesari Group के Director Avinash Chopra और Amit Chopra का कोर्ट के समक्ष पेश होना बाकी है।
