जालंधर, ENS : पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि पंजाब सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से जारी हिदायतों के मुताबिक वर्ष 2016 में ‘द एक्सप्लोसिव रूल्स-2008’ (द एक्सप्लोसिव रूल्स) के तहत जारी किए गए प्रोविजनल लाइसेंसों में से 20 फीसदी लाइसेंस के जरिए जारी किए जाने हैं। अनंतिम लाइसेंस ड्रा.उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर के अंतर्गत आने वाले निवासी जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, उन्हें जालंधर शहर में नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी दुकानों का अस्थायी लाइसेंस लेना होगा आर्म्स लाइसेंसिंग ब्रांच, कमिश्नरेट जालंधर या ऑफिस कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से डाउनलोड करके 10-10-2024 से 12-10-2024 सुबह 9:30 बजे तक शाम 4 बजे तक जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के बाद आने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में ड्रा 18-10-2024 शुक्रवार को दोपहर 3 बजे रेड क्रॉस भवन, जालंधर में निकाला जाएगा।उन्होंने यह भी बताया कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय या सरकार द्वारा जारी आदेशों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
Jalandhar News: पटाखों की दुकानों के लाइसेंस को लेकर CP Sharma का आया बयान
Disclaimer
All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -