जालंधर, ENS: बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म ‘बहन होगी तेरी’ के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप में पिछले माह जालंधर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसके बाद इस मामले को लेकर अभिनेता ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रूख किया था। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अभिनेता राज कुमार राव के खिलाफ चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस यशवीर सिंह राठौर की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 दिसंबर तय की है।
दरअसल, यह मामला वर्ष 2017 का है। उस दौरान जालंधर में शिवसेना नेता ने फिल्म ‘बहन होगी तेरी’ में भगवान शिव को अपमानजनक तरीके से दिखाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसे आपत्तिजनक बताते हुए हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दावा किया गया था। शिकायत में आरोप था कि फिल्म में भगवान शिव को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म में राजकुमार राव ने भगवान शिव का किरदार निभाया था।
राजकुमार राव की ओर से दलील दी कि आरोप बेबुनियाद हैं और यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से विधिवत मंजूरी मिली थी। सीबीएफसी ने गहन जांच के बाद किसी भी दृश्य को आपत्तिजनक नहीं पाया। वहीं पंजाब सरकार ने याचिका का विरोध किया। राज्य पक्षकारों का कहना था कि फिल्म में भगवान शिव का हास्यपूर्ण चित्रण निस्संदेह बड़ी संख्या में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है इसलिए यह मामला धार्मिक भावनाएं आहत करने का अपराध है।