जालंधरः चौगिट्टी एरिया में पड़ते डॉ. अंबेडकर नगर में बसे 400 घरों पर जल्द जेसीबी चल सकती है। पावरकॉम की 65.50 एकड़ जमीन पर लोगों की ओर से कब्जा कर यह घर तैयार किए गए है। पावरकॉम 2003 से इस जमीन पर अपना मालिकाना हक बताते जालंधर की अदालत में केस लड़ रहा था और हक में फैसला 30 अक्टूबर 2019 को आया था। इसके बाद पावरकॉम ने अपनी जमीन वापिस व आदेश का पालन कराने के लिए अदालत में अलग से दलीलें रखीं। इस साल 10 मार्च को जालंधर की अदालत ने पुलिस कमिश्नरेट के रामामंडी थाने को आदेश का पालन करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन पालन नहीं हुआ। अब 27 अक्टूबर को पावरकॉम जालंधर में सिविल जज जूनियर डिवीजन में पुलिस के खिलाफ अदालती आदेश के उल्लंघन का मामला रखेगा।
पंजाब सरकार ने उक्त जमीन पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को 1997 में अलॉट की थी। बाद में बोर्ड की जगह पावरकॉम का गठन कर दिया गया था। जमीन मुलाजिमों की कॉलोनी बनाने के लिए दी गई थी। पावरकॉम ने जिस जमीन को अपनी बताया है, वहां धीरे-धीरे घर बनने लगे। अब जमीन खाली कराने की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद लोग डरे हुए हैं। पावरकॉम के वकील के अनुसार फैसला पावरकॉम के हक में आया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने फैसला लागू नहीं करवाया। हम 27 अक्टूबर को कोर्ट में दलील रखेंगे कि अदालती आदेश का उल्लंघन थाना रामामंडी पुलिस ने किया।