जालंधर, ENS: सेंट्रल हलके से आप विधायक रमन अरोड़ा के साथ भ्रष्टाचार के मामले में जेल में निगम की महिला इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जहां हाईकोर्ट में इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर को रेगुलर बेल मिल गई। अमृतसर की रहने वाले हरप्रीत कौर 84 दिन से जेल में बंद थी। हरप्रीत कौर को मेडिकल ग्राउंड पर बेल दी गई है। विजिलेंस ने उसे 29 मई को अरेस्ट कर जेल भेजा था। वहीं, विधायक अरोड़ा और एटीपी सुखदेव वशिष्ठ की रेगुलर बेल पर 27 अगस्त को सुनवाई होनी है।
इसी तारीख पर विधायक के समधी की एंटीसिपेट्री बेल पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने वर्तमान में राजू मदान की गिरफ्तारी पर 27 अगस्त तक रोक लगाई है। हरप्रीत कौर का नाम किशनपुरा एरिया के एक बेकरी मालिक ने लिया था। उन्होंने विजिलेंस से लेकर कोर्ट तक में दी स्टेटमेंट में कहा था कि बेकरी के बिजनेस के लिए एक इमारत बनवाई थी, उस पर विधायक की नजर पड़ गई थी। इसके बाद उसे नोटिस आया था। फिर इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर से मिले तो बोली कि आप विधायक से बात करें। इसके बाद विधायक ने सीधे पैसे मांगे थे।
विधायक ने उससे कहा था कि वह इंस्पेक्टर मैडम से मिल कर पैसे देकर आए। वह ढाई लाख लेकर गए थे। जब मैडम को ढाई लाख दिए थे तो मैडम भड़क गईं। बोली- विधायक ने पूरे तीन लाख लेने के लिए कहा है। बेकरी मालिक ने कहा कि उन्होंने बेटे को कॉल कर किसी से पचास हजार मंगवा कर मैडम को तीन लाख देकर आए थे। बता दें कि 14 मई को विजिलेंस ने एटीपी सुखदेव वशिष्ठ को पकड़ा था। फिर केस में विधायक रमन अरोड़ा, उसके राजदार आढ़ती महेश मखीजा और निगम की महिला इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर को गिरफ्तार किया गया। विधायक के घर से 6,30,245 रुपए और 1200 ग्राम सोने के जेवर बरामद हुए। मखीजा से 36 लाख कैश मिला था।