जालंधर, ENS: पंजाब में पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं देहात पुलिस ने पराली जलाने के आरोप में एक किसान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किसान की पहचान राज कुमार निवासी गांव कंग खुर्द, लोहियां के रूप में हुई है। किसान राज कुमार के खिलाफ शाहकोट के क्लस्टर (BDPO) बूटा मसीह अधिकारी ने शिकायत दी है। फोन पर मामले की जानकारी देते हुए बीडीपीओ के सुपरिडेंट ने बताया उनकी शिकायत पर यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों को दी गई। दरअसल, सैकेटरी ने मौके पर जाकर पराली जलाने की वीडियो बनाई थी।
जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी एसडीएम के ग्रुप में तथ्यों के आधार पर शेयर कर दी थी। इसके बाद एसडीएम द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए किसान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को शिकायत दी कि 21 सितंबर की रात को किसान राज कुमार ने अपनी 7 कनाल 16 मरले जमीन में पराली को आग लगा दी। थाना लोहियां के जांच अधिकारी एएसआई अवतार सिंह ने शिकायत के आधार पर 223 बीएनएस की धारा पर मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि किसान ने शाम के समय में पराली को आग लगाई थी।
इस मामले में कृषि विभाग ने किसान पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और उसकी जमीन पर रेड एंट्री कर दी है। दूसरी ओर डीएसपी ओंकार सिंह बराड़ ने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि थाना लोहियां में किसान राजकुमार के खिलाफ पराली जलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन किसान की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। डीएसपी ने मीडिया रिपोर्ट में गिरफ्तारी की खबरों पर विराम लगाते कहा कि बिना जांच किए गिरफ्तारी की खबर चलाई गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई।