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Jalandhar News : खड़ी गाड़ी को आग लगने का मामला, इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किया क्लेम, लगाया जुर्माना

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जालंधर,ens : जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण कमिशन ने टाटा एआईजी को 30 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। मामला गली में खड़ी कार को आग लगने का है। गुरु नानकपुरा वेस्ट चौगिट्टी के रहने वाले 44 वर्षीय सतविंदर पाल सिंह ने टाटा एआईजी और कोस्मो व्हीकल प्राईवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दायर किया था। प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी थी। गाड़ी का टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था, जोकि 29 जून 2023 तक मान्य था।

लेकिन 6 अक्टूबर 2022 को गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, इसी दौरान आग लगने के कारण गाड़ी पूरी तरह जल गई। इसकी सूचना संबंधित पुलिस अधिकारियों को दी गई। 11 अक्टूबर 2022 को डीडीआर नंबर 14 दर्ज की थी। मामले की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को दी। जिसके बाद गाड़ी मरम्मत के लिए कंपनी में ले गए। कंपनी ने 3 लाख का अनुमानित खर्च बताया। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दी। लेकिन कोई जबाव नही आया।

कंपनी को पत्र भी लिखा, लेकिन 24 नवंबर, 2022 को सूचना मिली कि उसका दावा खारिज कर दिया गया है कि वाहन में म्यूजिक सिस्टम व फाइलेट्स बाहर से लगवाए गए थे। उन्होंने 12 जनवरी 2023 को जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण कमिशन में केस दायर किया। इसके बाद फैसला सुनाते हुए प्रेजिडेंट डॉ. हरवीन भारद्वाज, मॅवर ज्योत्सना व जसवंत ढिल्लों ने उपभोक्ता को 2 लाख 52 हजार देने सहित 20 हजार रुपए हर्जाना और 10 हजार रुपए वकील खर्च देने के निर्देश दिए हैं।

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