जालंधरः मशहूर कोरियर कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड को एक्सपोर्टर के सैंपल विदेश न भेजने पर 23 हजार जुर्माने सहित एयर टिकट और होटल का खर्च 1.61 लाख रुपए लौटाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंधी उपभोक्ता शिकायत निवारण कमिशन ने फैसला सुनाया है।
इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबारी ने आयरनसाइड इंटरनेशनल द्वारा स्पेन के मेड्रिड में वार्षिक समिट करवाया गया था, जहां उन्होंने अपने प्रोडक्ट के सैंपल पेश करने थे। कारोबारी ने 20 मई 2017 में कोरियर कंपनी को अपने प्रोडक्ट का सैंपल स्पेन भेजने के लिए ऑर्डर दिया था, जोकि 25 मई को भेजा जाना था। इस समिट के लिए उन्होंने खुद एयर टिकट लेकर स्पेन मेड्रिड के लिए सफर किया था। होटल की बुकिंग 25 से 29 मई थी। लेकिन समिट में उन्हें जो प्रोडक्ट पेश करना था, वो कोरियर कंपनी ने भेजा ही नहीं था।
कारोबारी ने 31 मई को भारत वापस लौटकर 25 फरवरी 2019 को कोरियर कंपनी के खिलाफ केस दायर किया, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोरियर कंपनी को उपभोक्ता के होटल खर्च, एयर टिकट का खर्च 1.61 लाख लौटाने के साथ 15 हजार रुपए मानसिक तनाव व उत्पीड़न के लिए मुआवजे और 8000 हजार वकील खर्च देने के निर्देश दिए।