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Jalandhar : रंजीत उर्फ राजा कंदौला मामले में आया नया मोड़, हुए चौकाने वाले खुलासे, देखें वीडियो

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पत्नी की सजा पर आया नया फैसला

जालंधर, ENS: 12 साल पहले 200 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के सरगना रंजीत उर्फ राजा कंदौला उसकी पत्नी को लेकर आज जालंधर में सेशन जज निरभैय सिंह गिल की अदालत में सुनवाई हुई। जहां राजा कंदौला और उसकी पत्नी रजवंत कौर दोषी करार पाए गए, जबकि बेटे पर भी मामला दर्ज करने का दावा किया गया था। कोर्ट ने राजा कंदौला को 9 साल की सजा और पत्नी को 3 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ राजा कंदौला को 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी। जुर्माना न जमा करवाने की सूरत में 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई, जबकि राजा कंदौला की पत्नी रजवंत कौर को 25 हज़ार रूपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में उस समय नया मोड़ सामने आया । जब एडवोकेट मनदीप सचदेवा द्वारा कहा जा रहा था कि राजा कंदौला पर 3 मामले दर्ज किए गए हैं।

वहीं इस मामले को लेकर पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह ने कहा कि पंजाब में राजा कंदौला के खिलाफ 3 नहीं एनडीपीएस एक्ट के 6 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में डिफेंस लॉयर अपनी दलीलों को लेकर केस के बारे में बताते हैं, जबकि ईडी द्वारा कोर्ट में राजा कंदौला के खिलाफ सबूत पेश किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में 800 करोड रुपए की प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है। हालांकि एडवोकेट मनदीप सचदेवा का कहना है कि कोर्ट में 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का नहीं बल्कि कुछ प्रॉपर्टी का ही जिक्र हुआ है।

राजा कंदौला की पत्नी रजवंत कौर को सजा सुनाने के कुछ समय बाद ही कोर्ट से जमानत मिल गई। एडवोकेट द्वारा बेल बांड भर दिए गए हैं। हालांकि इस मामले में कोर्ट से अपील के लिए समय लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट मनदीप सचदेवा ने बताया कि राजा कंदौला पर तीन केस दर्ज किए गए थे। जिसमें एक बलाचौर में किया गया था और एक जालंधर में इंदरप्रीत सिंह ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दायर किया था। उन्होंने बताया कि इसमें 200 करोड़ की आइस के मामले में राजा कंदौला कोर्ट से क्विट हो गया था।

वहीं ईडी ने एक केस मनी लॉन्ड्रिंग का किया था। इस मामले में राजा कंदौला के पास प्रॉपर्टी को लेकर सबूत नहीं थे, क्योंकि राजा ने इनकम टैक्स अदा नहीं किया था। इसको लेकर सीनियर एडवोकेट मनदीप सचदेवा ने बताया कि हमने कोर्ट में दिखाया था कि यह प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी को बेचकर बनाई गई है। एडवोकेट ने बताया कि प्रॉपर्टी शो ना कर पाने के कारण आज कोर्ट ने राजा कंदौला को 9 साल और उसकी पत्नी रजवंत कौर को 3 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि बेटे को क्विट कर दिया गया है।

दिल्ली के केस के मामले में दोनों को कोर्ट ने सजा सुनाई गई थी, जो कि केस उनके पास नहीं था। इस दौरान कोर्ट में यह बताया गया कि राजा कंदौला की प्रॉपर्टी ड्रग तस्करी से बनाई गई है।एडवोकेट मनदीप सचदेवा ने कहा कि हो सकता कि उसे कैसे को जोड़कर कोर्ट द्वारा यह सजा सुनाई गई है।

दूसरी ओर इस मामले को लेकर पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस ने ड्रग बरामद की थी। इस दौरान रंजीत कंदौला के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए थे। इस दौरान राजा कंदौला और उनके साथियों पर भी मामला दर्ज किया गया था।

जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2012 से राजा कंदौला के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। जिसके बाद 2015 में चार्जशीट फाइल लगाई गई थी। पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि राजा के खिलाफ ड्रग के पहले से मामले दर्ज थे जिसके बाद हमने कोर्ट में ड्रग के जरिए बनाई गई । मनी लांड्रिंग के बारे में कोर्ट में सबूत पेश किए कि इस ड्रग्स के जरिए राजा ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई थी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके सोर्स यानी फंड के बारे में बताता है। ऐसे में राजा कंदौला के पास प्रॉपर्टी को लेकर सोर्स यानी फंड मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि बिजनेस है या मनी सोर्स भी वह नहीं दिखा पाए थे। पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि उन्हें पता चला कि वे ड्रग्स का धंधा करते हैं और उसी के लेनदेन के जरिए उन्हें कमाई होती थी। जिसके चलते उन्होंने ड्रग्स के जरिए प्रॉपर्टी तैयार किए जाने को लेकर केस दायर किया था।

उन्होंने कहा कि जब भी कोर्ट में थे उसे समय राजा की पत्नी रजवंत कौर को 3 साल की सजा सुनाई गई थी हो सकता है कि बाद में कोर्ट से पत्नी को जमानत मिल गई हो, लेकिन इसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व ईडी के डायरेक्टर ने बताया कि 6 एफआईआर के अलावा राजा के खिलाफ दिल्ली में एक अन्य एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में उन्हें पता चला था कि राजा को 10 साल की सजा हुई थी।

उन्होंने कहा कि ड्रग्स की डिटेल अभी उनके पास नहीं है लेकिन इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्हें सजा हुई थी। इस मामले का जिक्र भी कोर्ट में किया गया है। उन्होंने बताया कि मेन चार्जशीट के अलावा एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। हालांकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेंडिंग हैं, जब कि मेन चार्जशीट में तीन मुलाजिम थे, इसमें राजा कंदौला उसकी पत्नी और बेटा शामिल था।

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