जालंधर, ENS: लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व सीएम ने जालंधर से जीत हासिल की थी। इस जीत को लेकर सांसद चन्नी के खिलाफ भाजपा नेता गौरव लूथरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट से चन्नी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। चन्नी के वकील ने बताया कि चन्नी के चुनाव के दौरान हुए खर्चे को लेकर पटीशन दायर की गई थी।
इस दौरान दूसरे पक्ष ने आरोप लगाए थे कि चन्नी ने चुनाव के खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया गया था और रैलियों की परिमशन के बारे में नहीं बताया था। वकील ने बताया कि यह सारे तथ्य फेक है। चन्नी के वकील ने कहा कि दूसरा पक्ष इस मामले को लेकर कोर्ट में पेश भी नहीं हो रहा था। जहां हाईकोर्ट ने पटीशन को डिसमिस कर दिया है।
याचिका दायर करते हुए भाजपा नेता गौरव लूथरा ने हाईकोर्ट को बताया था कि चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। नामांकन पत्र भरते समय उन्होंने काफी जानकारी छिपाई थी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में हुए खर्च का सही ब्यौरा भी आयोग को नहीं सौंपा है। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सांसद बने चरणजीत सिंह चन्नी का निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी।