लुधियानाः जालंधर मोबाइल विंग के पूर्व सहायक एक्साइज एवं टैक्सेशन कमिश्नर सुखविंदर सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, भ्रष्टाचार के मामले में 67 वर्षीय सुखविंदर सिंह को लेकर आज लुधियाना कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सुखविंदर सिंह को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ सुखविंदर सिंह का साथ देने वाले 48 वर्षीय रूबी कपूर पुत्र जोगिंदर पाल को भी कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है।
इस मामले में दोनों ने कोर्ट से नर्मी बरतने के लिए कहा था, पर कोर्ट ने दोनों की अपील को खारिज कर उन्हें सजा के साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुखविंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी 409, 420, 201, 120बी और 13 (I) (d) और 13 (I) करप्शन के तहत धारा लगाई गई है।
इस मामले में दोषी रूबी उर्फ़ रूबी कपूर के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उसके दो बेटे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। उसकी मां लगभग 80 वर्ष की हैं, जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और वह अपनी दवाओं के लिए उस पर निर्भर हैं। ऐसे में वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। उसने सजा के मामले में नरम रुख अपनाने की भी प्रार्थना की है।