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जालंधरः मास्टर सलीम की बढ़ी मुश्किलें, हुई FIR दर्ज, देखें Live

जालंधर, ENS:  पंजाबी सिंगर मास्टर सलीम की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस मामले में बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना नेता ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। मुबंई से आए शिवसेना नेता ने माता चिंतपूर्णी को लेकर की गई मास्टर सलीम के द्वारा टिप्पणी पर सवाल खड़े किए है। वहीं उनसे जब बात की गई कि हिंदू नेता ने चिंतपूर्णी दरबार में जाकर मास्टर सलीम से माफी मंगवाई थी, तो इस पर उन्होंने कहा कि 2 चार लोग इकट्ठे होकर माफी मंगवाने वाले कौन होते है। इस पर शिवसेना नेता ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मास्टर सलीम को या तो जुर्माना लगाया जाए या कोई उन्हें सजा दी जाए। 

इस दौरान उन्होंने पटियाला में कुछ नेताओं पर इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए है। शिव सेना नेता ने कहा कि इस मामले में सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उनका कहना है कि अब जल्द से जल्द मास्टर सलीम को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी इस मामले को लेकर वह ज्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चाहते है कि हिंदू समाज को लेकर कोई भी अपनी मर्यादा को ना तोड़े। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिन में मास्टर सलीम और कन्हैय्या मित्तल के बीच जो विवाद हुआ है, उसके बारे में सभी लोगों को पता है। वहीं उन्होंने जी खान का इस मामले को लेकर जिक्र किया है। 

इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चाहते है कि हिंदू समाज को लेकर कोई भी अपनी मर्यादा को ना तोड़े। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिन में मास्टर सलीम और कन्हैय्या मित्तल के बीच जो विवाद हुआ है, उसके बारे में सभी लोगों को पता है। वहीं उन्होंने जी खान का इस मामले को लेकर जिक्र किया है। उन्होंने मास्टर के जागरण करने के मामले को लेकर कहा कि हम जागरण में जाकर इस मामले का विरोध नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि हम हिंदू मर्यादा में रहकर मास्टर सलीम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शिवसेना नेता ने कहा कि अगर हम जागरण में जाकर उसका विरोध करेंगे तो वह गल्त होगा। इसलिए किसी धार्मिक प्रोग्राम में जाकर वह सलीम का विरोध नहीं करना चाहते।

वहीं दूसरी ओर मिली जानकारी के अनुसार मास्टर सलीम का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जालंधर के थाना कैंट में मास्टर सलीम के खिलाफ दी गई शिकायत पर केस दर्ज न करने पर शिकायकर्ता ने कोर्ट की तरफ अपना रुख किया है। जानकारी मिली है कि दिवान नगर निवासी गौरव ने अदालत में एसएचओ के खिलाफ CrPC की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की अपील की है। माननीय जज ने याचिका को स्वीकार कर जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिस अर्पणा ने 21 सितंबर को थाना कैंट के प्रभारी को तलब किया है। अपने आदेश में कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि थाना कैंट के एसएचओ जो शिकायत उनके पास पहुंची थी, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट और जवाब कोर्ट में दें।

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