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जालंधरः फिर गर्माया Latifpura मामला, कोर्ट ने सरकार सहित प्रशासन को जारी किया नोटिस 

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जालंधर, ENS: लतीफपुरा इलाका पूरी तरह खंडहर बन चुका है। लेकिन लतीफपुरा से बेघर हुए लोगों की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई सालों से बने लतीफपुरा इलाके को उक्त इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा तोड़े गए मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सोहन सिंह नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट आरएस बजाज के जरिए याचिका दायर की गई है। जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद लतीफपुरा के कब्जों पर जो कार्रवाई कार्रवाई की गई है उसका याचिकाकर्ताओं को कोई फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि ढेर किए गए सारे कब्जों का मलबा भी वहीं पर पड़ा हुआ है और मौजूदा रास्ता बंद कर दिया गया है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 7 नवंबर 2023 को तय की है।

गौरतलब है कि इस याचिका में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, स्थानीय निकाय विभाग को प्रमुख सचिव, जालंधर प्रशासन डिप्टी कमिश्नर, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर चेयरमैन, जालंधर नगर निगम को कमिश्नर और जालंधर पुलिस को पुलिस कमिश्नर के जरिए पार्टी बनाया गया है। माननीय न्यायालय ने इन सभी को नोटिस जारी कर अगली तारीख पर जवाब देने को कहा है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने प्रशासन, पुलिस और ट्रस्ट से शिकायत की कि अभी तक कब्जों को हटाया नहीं गया है और अब प्लाटों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में पावरकॉम के अधिकारियों का भी दोष निकाला है। याचिका में कहा गया है कि लतीफपुरा में प्लाटों और सड़क पर अस्थायी मकान बनाकर रहने वाले लोगों ने पास से गुजर रहे तारों से कुंडी कनेक्शन ले रखा है। पता चला है कि इस संबंध में याचिका के साथ तस्वीरें भी लाई गई हैं। याचिका में कहा गया है कि पावरकॉम के संबंधित अधिकारी बिजली चोरी के इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मूकदर्शक बने हुए हैं।

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